राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार! 5 पैकेज्ड खाद्य उत्पाद असुरक्षित मिले, 9 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

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Rajasthan Food Safety:

Rajasthan Food Safety: जयपुर। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट और असुरक्षित उत्पादों के खिलाफ चल रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अगस्त महीने में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लिए गए खाद्य नमूनों की जांच के बाद 5 पैकेज्ड खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए गए। इसके बाद इन उत्पादों के वितरण, (Rajasthan Food Safety)बिक्री और प्रदर्शन पर पूरे राजस्थान में आगामी दो महीने के लिए रोक लगा दी गई है।

विभाग के अनुसार कार्रवाई प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ के मार्गदर्शन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन और अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह की निगरानी में की गई।

इन 5 उत्पादों पर लगी रोक

राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच में नंदी ब्रांड का गाय का घी, रतवाड़ी टी (गोल्डन थार) ब्रांड की चाय, जी.एस. गोल्ड ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर, के.डी.पी. डेयरी-कृष्णा ब्रांड का घी और के.डी.पी. डेयरी-सारस ब्रांड का घी असुरक्षित पाए गए। विभाग ने संबंधित बैच और लॉट के उत्पादों की बिक्री एवं वितरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की है।

9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए। इनमें बाड़मेर के हार्दिक ट्रेडर्स, चूरू का चाय वाला प्रतिष्ठान, बीकानेर की शर्मा सेल्स एजेंसीज, अजमेर की दो डेयरियां, जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक प्रतिष्ठान, टोंक की दो डेयरियां और बाड़मेर की श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज शामिल हैं।

3 प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन भी निरस्त

जयपुर में तीन ऐसे प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए, जो पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले में कार्रवाई के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करते पाए गए थे। इनमें बालाजी जयका, गणपति ड्राईफ्रूट्स और द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।

खरीदारी से पहले लेबल जरूर जांचें

खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि असुरक्षित घोषित उत्पादों की खरीद-बिक्री से बचें। पैकेज्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय ब्रांड, पैकेजिंग, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना देने की अपील की गई है।

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