Election Commission: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को और अधिक सरल बनाने और फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने घोषणा की है कि अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं। (Election Commission)यह निर्णय विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव और देश के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों के मद्देनजर लिया गया है।
आयोग का निर्णय और उद्देश
निर्वाचन आयोग का यह कदम उन लाखों मतदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके पास किसी कारणवश EPIC (वोटर ID कार्ड) उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में है।
12 पहचान पत्र, जो EPIC की जगह ले सकते हैं
चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी अपनी अधिसूचना में प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह विकल्प दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहचान पत्र की कमी के कारण कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। EPIC के विकल्प के तौर पर मान्य 12 फोटो पहचान पत्रों की सूची इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई (RGI) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID Card)
‘पर्दानशीन’ महिलाओं के लिए खास व्यवस्था
चुनाव आयोग ने ‘पर्दानशीन’ (बुर्का या पर्दा रखने वाली) महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाताओं की गरिमापूर्ण पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार खास इंतजाम किए जाएंगे। उनकी व्यक्तिगत पहचान की प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारियों या अटेंडेंट की उपस्थिति में ही पूरी की जाएगी, ताकि उनकी निजता का पूरा ध्यान रखा जा सके।
वोटिंग के लिए प्रमुख शर्त
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक पहचान पत्रों की यह सुविधा तभी लागू होगी जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में मौजूद हो। यानी, वोट डालने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि आपका नाम सूची में होना चाहिए।
आयोग ने यह भी बताया कि बिहार और उप-चुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किए जा चुके हैं। नए मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उन्हें EPIC मिल जाए।



































































