शादी का वादा, फिर धोखा! डिप्टी कलेक्टर पर युवती से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Crime News: मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार 32 वर्षीय महिला ने (Crime News)अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसकी पहचान डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से फेसबुक के माध्यम से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और माहौर ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर वह सहमत हो गई।

शिकायत के अनुसार 30 मार्च 2025 को माहौर उसे कार से मुरैना के एक रेस्ट हाउस ले गए, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि इसके बाद तत्कालीन सबलगढ़ एसडीएम के रूप में पदस्थ रहने के दौरान माहौर उसे सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास तथा ग्वालियर स्थित फ्लैट पर भी ले गए और वहां भी शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के अनुसार 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक यह सिलसिला चलता रहा। अब माहौर विवाह करने से इनकार कर रहे हैं तथा शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, शोषण और धमकी सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

पूर्व में भी विवादों में रह चुके

उल्लेखनीय है कि अरविंद माहौर पूर्व में भी विवादों में रह चुके हैं। सबलगढ़ में एसडीएम रहते हुए उन पर एक छात्रा से देर रात फोन पर बातचीत करने का दबाव बनाने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 19 सितंबर 2025 को चंबल संभागायुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

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