RajasthanPoliceRecruitment: राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने चयनित (RajasthanPoliceRecruitment) अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
तीन दिनों के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी और जयपुर तथा जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी रोजगार उत्सव से पहले कांस्टेबल भर्ती 2023 के सफल अभ्यर्थियों की सभी औपचारिकताएं तीन दिनों के अंदर पूरी करें। इसके साथ ही सभी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण संबंधित तैयारियां रखने के लिए कहा गया है।
राज्य सरकार के खिलाफ रिट याचिकाएं खारिज
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड श्री बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2024 को कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे इस भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
नियुक्ति आदेश 12 जनवरी को रोजगार उत्सव में प्रदान किए जाएंगे
सभी चयनित अभ्यर्थियों को 11 जनवरी, 2025 को आवश्यक दस्तावेज और साजो-सामान के साथ संबंधित पुलिस लाईन में एकत्रित करने के लिए एसपी और डीसीपी को निर्देश जारी किए गए हैं। 12 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा।
समन्वय और व्यवस्थाओं के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश
जिला एसपी और डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी आरपीएस स्तर के अधिकारी को नियुक्ति आदेश वितरण और पुलिस लाईन में अभ्यर्थियों की आमद के लिए जिम्मेदार ठहराएं।