Flat Maintenance: अगर आप भी किसी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार अब हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज पर 18% GST लगाने की तैयारी में है। (FlatMaintenance)इसका मतलब है कि अब फ्लैट मेंटेनेंस का खर्च पहले से ज्यादा हो सकता है। आइए समझते हैं ये नियम कैसे लागू होंगे और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।
हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस पर GST: नया नियम क्या कहता है?
सरकार ने हाउसिंग नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार:
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अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्रति माह मेंटेनेंस खर्च ₹7,500 से ज्यादा है, और
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सालभर में सोसाइटी का कुल मेंटेनेंस खर्च ₹20 लाख से अधिक हो जाता है,
तो उस सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज पर 18% GST लागू होगा।
किन मामलों में लगेगा GST?
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यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक फ्लैट हैं और वह हर फ्लैट पर ₹7,500 के हिसाब से कुल ₹15,000 मासिक मेंटेनेंस देता है,
तो GST अलग-अलग फ्लैट पर नहीं, बल्कि कुल राशि पर लागू होगा। -
2018 में GST काउंसिल ने पहले इस सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,500 किया था।
आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा?
उदाहरण के लिए:
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अगर आप हर महीने ₹9,000 का मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, और
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आपकी सोसाइटी का सालाना मेंटेनेंस खर्च ₹20 लाख से ज्यादा है,
तो आपको अब करीब ₹1,600 अतिरिक्त GST देना होगा। यानी कुल मिलाकर हर महीने ₹10,600 का खर्च पड़ेगा।
क्या आपकी सोसाइटी पर यह नियम लागू होगा?
यह नियम सभी फ्लैट्स पर लागू नहीं है। आपकी सोसाइटी पर GST लगेगा या नहीं, यह आप अपने नजदीकी टैक्स ऑफिस में जाकर जांच सकते हैं।