High Court Stops SI Recruitment Posting: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के तहत चयनित सब-इंस्पेक्टरों (एसआई) की पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। (High Court Stops SI Recruitment Posting)कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को फिलहाल नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।
फर्जीवाड़े के कारण नहीं हुआ योग्य अभ्यर्थियों का चयन
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में शुरू से ही फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आईं। पाली जिले में पहले ही दिन एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और बाद में विभिन्न जिलों में भी मुकदमे दर्ज किए गए। परीक्षा का पेपरलीक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने 2023 में चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शुरू करवा दी।
सिलसिलेवार हुआ फर्जीवाड़ा, 50 से अधिक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार
हाईकोर्ट में भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का विस्तार से जिक्र किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि 2024 में एसओजी ने इस मामले में केस दर्ज किया, जिसमें 2 आरपीएससी मेंबर भी शामिल थे। इस फर्जीवाड़े की जांच के दौरान 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पुलिस मुख्यालय ने की भर्ती रद्द करने की सिफारिश, सरकार ने बनाई कमेटी
वकील ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने भर्ती में हुए भारी फर्जीवाड़े को देखते हुए इसे रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि, सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम उठाने की बजाय एक कमेटी गठित कर दी, जिसके चलते योग्य अभ्यर्थियों को चयन से वंचित रहना पड़ा।
30 दिन पहले ही 150 लोगों को मिल गया था पेपर
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में यह भी बताया गया कि एसआई भर्ती परीक्षा से 30 दिन पहले ही 150 लोगों को पेपर लीक हो चुका था। यहां तक कि अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।