Court Permission for Foreign Travel: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी (Court Permission for Foreign Travel)है, लेकिन इसके साथ ही तीन महत्वपूर्ण शर्तें भी लगा दी हैं। उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक लंदन जाने की अनुमति मिली है, जहां वे राइजिंग राजस्थान निवेश समिट में हिस्सा लेंगे। अदालत ने आदेश दिया है कि सीएम को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद कोर्ट को सूचित करना होगा।
कोर्ट ने लगाई तीन शर्तें
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अदालत ने 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही तीन शर्तें भी लगा दी हैं। अदालत ने कहा है कि सीएम को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद अदालत को सूचित करना होगा।
राइजिंग राजस्थान निवेश समिट के लिए लंदन यात्रा
सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से जयपुर की एडीजे-4 अदालत में सोमवार को प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद सीएम को परमिशन दे दी। बताया जा रहा है कि वे लंदन में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां वे निवेशक मीट और रोड शो में शामिल होंगे।
गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं सीएम
सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं, और अदालत ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत में यह शर्त रखी है कि जब भी वे विदेश जाएंगे, उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।
पिछली यात्रा पर बिना इजाजत गए थे विदेश
सीएम ने पिछले महीने 9 से 13 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा की थी, जिसके लिए उन्होंने अदालत से पूर्व अनुमति नहीं ली थी। इस पर एडवोकेट सांवरमल चौधरी ने बिना इजाजत विदेश जाने के मामले में सीएम की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की थी।
पूर्व मंत्री की शर्त हटाने की मांग
पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा है कि 11 साल से चल रहे मामले में केवल 60 गवाहों के बयान हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थी ने अब तक कोई भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और इसलिए बिना पूर्वानुमति के विदेश जाने की शर्त को हटाया जाना न्यायोचित है।