National Consumer Helpline: 22 सितंबर से नई GST दरें देश भर में लागू हो गई हैं। जिसके बाद अब कंपनियों को अपने पुराने स्टॉक के माल पर भी नई GST दरों के हिसाब से नए दाम के स्टिकर लगाने होंगे। जिसके कारण बाजारों में आने वाले कुछ दिनों तक कई सामानों पर अलग-अलग दाम के MRP स्टीकर दिखाई दे सकते हैं। सरकार द्वारा अब लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा हैं। (National Consumer Helpline) ऐसे में यदि कोई दुकानदार ग्राहक से पुराने रेट के हिसाब से कीमत वसूलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
कैसे करें साइट पर लॉगिन
नई GST दरों के लागू होने से रोजमर्रा की काफी चीजों के रेट कम हुए हैं। ऐसे में ग्राहकों को इसका पूरा लाभ मिल सके इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) के पोर्टल पर भी GST शिकायतों के लिए विभाग द्वारा नई कैटेगरी बनाई गई हैं। यदि किसी ग्राहक को कोई भी दुकानदार नई दरों के हिसाब से तय की गई कीमत पर सामान नहीं दे रहा है, तो ग्राहक इसकी शिकायत विभाग को कर सकता हैं। शिकायत करने के लिए ग्राहकों को विभाग की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
जिसके बाद ग्राहक ओटीपी के जरिए लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद शिकायत करने के लिए अपने सामान से संबंधित कैटेगरी को चुनें। जिसके बाद अपने नाम, पता और अन्य दस्तावेज सहित पूरी समस्या की जानकारी दे सकते हैं। वहीं विभाग द्वारा ग्राहक के लिए कॉल करके शिकायत करने के लिए भी हेल्पलाइन नंबर 1915 जारी किया है। इस पर कॉल कर सकते हैं या ग्राहक 8800001915 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप के जरिए भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।