Private Hospital License Cancelled: प्रदेशभर में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की निगरानी और सख़्ती के बीच ग्वालियर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिले में एक ही दिन में 60 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के पंजीयन (लाइसेंस) निरस्त कर दिए गए हैं। (Private Hospital License Cancelled) यह कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानकों और नियमों के उल्लंघन पर की गई है।
प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिन अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को तीन वर्ष पूरे हो चुके थे, उन्हें 31 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य था। लेकिन इनमें से कई संस्थानों ने तय समयसीमा तक आवेदन नहीं किया। इसके चलते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने उनके पंजीयन रद्द कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, विभाग की जांच में सामने आया कि कुछ अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। उन्हें पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वे आवश्यक सुधार नहीं कर पाए।
परिणामस्वरूप, उन पर भी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। CMHO ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के पंजीयन निरस्त किए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। यदि इसके बावजूद वे संचालित पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।