करीब छह माह पहले खानपुर क्षेत्र में 80 बीघा भूमि के विवाद के सिलसिले में शिवचरण को निलंबित किया गया था। निलंबन के बावजूद हाल ही में वह कथित रूप से उसी जमीन पर पुनः कब्जा करने पहुँचा, जिससे उसके खिलाफ अतिरिक्त मुकदमा दर्ज कराया गया और मामले की गंभीरता बढ़ गई।
कोर्ट पेशी के दौरान घायल करने का आरोप और अभद्र व्यवहार
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान शिवचरण ने कथित रूप से अपने आप को जख्मी कर लिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इस घटना ने विभागीय अनुशासन और कोर्ट सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन माना गया। जांच में यह भी सामने आया कि शिवचरण ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की, जो विभागीय नियमों और आचरण मानकों के अंतर्गत गंभीर उल्लंघन माना गया। इससे पहले उन्होंने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे — जिनकी स्वतंत्र जांच कराई गई और आवश्यक निष्कर्ष निकाले गए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लगातार विवादों, अपराध प्रवृत्ति और विभागीय आचरण के मानकों के उल्लंघन को देखते हुए यह कार्रवाई अनिवार्य थी। अब संबंधित प्रकरणों की विस्तृत कानूनी कार्रवाई और मामलों की आगे की जांच जारी रहेगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के साथ निष्पक्षता से अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर पुलिस विभाग की छवि और जवाबदेही पर प्रश्न उठे थे — बर्खास्तगी को लेकर कुछ नागरिकों ने स्वागत जताया है जबकि कुछ ने मामले में शीघ्र और पारदर्शी निष्पादन की माँग की है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।


































































