31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो नए साल में अटक सकता है पैसा

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Finance News : साल खत्म होने में अब गिने-चुने दिन बचे हैं और 31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आपकी जेब से जुड़ा बड़ा अलर्ट है। अगर आपने बैंक, आधार, टैक्स और जीएसटी से जुड़े कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो नए साल में आपको पैसे अटकने, (Finance News )सुविधाएं रुकने और बेकार का जुर्माना भरने की नौबत आ सकती है। इसलिए 2025 को टेंशन-फ्री अलविदा कहने से पहले ये 3 अहम काम जरूर निपटा लें।

PAN-Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट

अगर आपका PAN आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बना था, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपका PAN निष्क्रिय हो सकता है।

PAN के इनएक्टिव होने से बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय लेनदेन में बड़ी परेशानी आ सकती है।

इसके अलावा, जिन लोगों के पास बैंक लॉकर है, उन्हें भी बैंक के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है, वरना लॉकर सेवाएं बंद हो सकती हैं।

 ITR से जुड़ा जरूरी अपडेट

अगर आप तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका है।

हालांकि, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।

वहीं, जिन्होंने समय पर ITR फाइल किया था लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, वे रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसमें अलग से जुर्माना नहीं लगता, लेकिन अगर टैक्स देनदारी बढ़ती है तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।

 GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन

जो लोग GST के दायरे में आते हैं, उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 की GST एनुअल रिटर्न यानी GSTR-9 और GSTR-9C जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

इसके अलावा, कंपनियों को भी अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय पर फाइल करने होंगे। देरी करने पर भारी पेनल्टी लग सकती है, जो आगे चलकर बड़ा वित्तीय बोझ बन जाती है।

 

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