GST reforms: इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सुधार GST में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘बचत उत्सव’ के रूप में पेश किया, खासकर त्योहारी मौसम में जब लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। इस बदलाव से ग्राहकों को राहत मिलेगी, (GST reforms)हालांकि कुछ चीजें महंगी भी होंगी।
नया GST स्लैब संरचना
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 22 सितंबर से नई GST स्लैब संरचना लागू होगी। अब देश में बेची जाने वाली वस्तुओं को 5%, 18%, और 40% टैक्स श्रेणी में रखा जाएगा। इससे पहले GST के चार स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%।
क्या होगा सस्ता?
अब 5% स्लैब में घरेलू उत्पाद और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल होंगी, जैसे कि:
- टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू
- बिस्कुट, स्नैक्स, जूस
- दूध और दूध से बनी चीजें
- साइकिलें और स्टेशनरी
साथ ही, 28% से घटाकर 18% टैक्स स्लैब में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में भी कमी होगी, जैसे:
- एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर
- सीमेंट, टेलीविज़न
छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर भी टैक्स दर में कमी होगी, जिससे इनकी कीमतें घटेंगी।
क्या होगा महंगा?
GST 2.0 के तहत, कुछ वस्तुएं महंगी भी होंगी। इनमें शामिल हैं:
- तंबाकू, शराब, पान मसाला
- ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म
इन पर 40% “पाप कर” (SIN Tax) लागू होगा, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी।
पेट्रोलियम उत्पादों पर असर नहीं
हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों पर GST नहीं लगाया जाता है, इसलिए पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
नए बदलाव से ग्राहकों को कैसे मिलेगी राहत?
यह सुधार ग्राहकों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है, खासकर त्योहारी सीजन में। सस्ती वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का यह एक अच्छा समय हो सकता है।