किस तरह हुआ था मामला?
शिकायत के अनुसार युवक ने शुरू में अपना नाम ‘राहुल’ बताकर युवती से सम्बन्ध बनाया और रोजगार मिलने का वादा किया। एक दिन वह युवती को होटल ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसे रिकॉर्ड करके आरोपी बाद में वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा और बार-बार मिलने के लिए दबाव बनाता रहा।
आसली नाम उजागर — जुबैर अली
कुछ समय बाद आरोपी ने अपना असली नाम जुबैर अली बताया। जब पीड़िता को यह अहसास हुआ कि वह शुरू से झूठ बोल रहा था और उसकी मंशा गलत थी, तो वह डरी-भयी और सदमे में आ गई। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत कर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
चोरी व जान से मारने की धमकी का आरोप
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी ने ब्लैकमेल के दौरान पीड़िता के घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सामान और दो मोबाइल फोन ले लिए। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने कहा कि यदि वह पुलिस के पास गई तो वह जेल से बाहर आकर उसे और उसके परिवार को चाकू से मार डालेगा।
पुलिस कार्रवाई — मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत आरोप दर्ज किए हैं। आरोपों में दुष्कर्म (धारा 64), जान से मारने की धमकी (धारा 308(2)) और संपत्ति हड़पने (धारा 351) शामिल हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी आरोपों की गहन जांच जारी है। पीड़िता के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समुदाय की प्रतिक्रिया — ‘लव जिहाद’ के आरोप
घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। कुछ हिंदू संगठनों ने इस घटना को ‘लव जिहाद’ का मामला बताया और आरोपी के खिलाफ कड़ी सज़ा की मांग की। संगठन के कार्यकर्ता पीड़िता का समर्थन करते हुए थाने पहुंचे और न्याय की अपील की।
यह मामला स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता और भय पैदा कर गया है। लोगों ने प्रश्न उठाए कि क्या महिलाएँ सुरक्षित हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फोरेंसिक तथा डिजिटल साक्ष्यों सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप आगामी कार्रवाइयाँ और आरोपपत्र/परीक्षण की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।