48 हजार से ज्यादा बिजली बिल? अब रुक सकती है आपकी पेंशन, सरकार ने बनाया नया नियम

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Rajasthan News: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एकल नारी, बुजुर्ग, विशेष योग्यजन) प्राप्त करने वाले लाखों लाभार्थियों की पेंशन पर रोक लगने की संभावना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें बिजली के सालाना बिल के आधार पर पेंशन योग्यता की जांच की जाएगी। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, (Rajasthan News) जहां से मंजूरी मिलते ही बड़ी संख्या में पेंशन बंद हो सकती है। राज्य सरकार फिलहाल मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1150 से 1500 रुपये तक पेंशन प्रदान करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख 85 हजार से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं।

कई लाभार्थी निर्धारित आय से अधिक कमाते हैं


सरकारी सर्वे रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कई पेंशनधारियों की वार्षिक आय, सरकारी पात्रता सीमा से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीन लाख से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जो सालाना 48 हजार रुपये या उससे अधिक का बिजली बिल चुका रहे हैं, जबकि पेंशन पाने की आय सीमा भी 48 हजार रुपये प्रतिवर्ष तय की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कोई पेंशनधारी साल में 48 हजार या उससे अधिक का बिजली बिल देता है, तो उसकी पेंशन रोकी जाएगी। साथ ही जिनका बिल 24 हजार से अधिक है, उनके मामले पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से राय मांगी गई है।

विभाग का तर्क

सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि जो व्यक्ति इतना बिजली बिल दे सकता है, उसकी या उसके परिवार की वास्तविक आय पेंशन की पात्रता से कहीं ज्यादा है। ऐसे में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकना ज़रूरी है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो राज्य के पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और लाखों लाभार्थियों की पेंशन रुकने का खतरा पैदा हो जाएगा।

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