Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। (Sirohi News)कोर्ट ने पीड़िता के मौसा को दोषी करार देते हुए उसे ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मौसा ने ही किया रेप, अब ताउम्र जेल में रहेगा
सिरोही की पॉक्सो अदालत ने पिछले साल दर्ज हुए इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी मौसा ने नाबालिग पीड़िता को बहलाकर किडनैप किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस अपराध के कारण पीड़िता को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है। कोर्ट ने दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
स्कूल जा रही थी बच्ची, रास्ते से किया अगवा
यह मामला पिछले साल का है, जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन रास्ते से गायब हो गई। जांच में सामने आया कि मौसा ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद केस अदालत में चला।
दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा
सिरोही पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
अदालत ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए। इस फैसले को महिलाओं और बच्चियों के प्रति होने वाले अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक मिसाल माना जा रहा है।