Asaram Bapu Bail: रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे 85 वर्षीय आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को स्वास्थ्य कारणों के चलते 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दे दी है।(Asaram Bapu Bail)जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने जमानत के दौरान आसाराम को सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अनुयायियों से मुलाकात न करने का निर्देश दिया है।
12 साल बाद मिली पहली जमानत, पहले तीन बार मिली पैरोल
आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद हैं। 12 साल, 3 महीने और 5 दिन बाद उन्हें पहली बार जमानत मिली है। हालांकि, इससे पहले उन्हें तीन बार पैरोल दी गई थी:
- अगस्त 2024 – 7 दिन की पैरोल।
- नवंबर 2024 – 30 दिन की पैरोल।
- दिसंबर 2024 – 17 दिन की पैरोल।
स्वास्थ्य कारणों से मिली जमानत, निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात
आसाराम के वकील ने कोर्ट में बताया कि वह दिल की बीमारी और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी आधार पर जमानत मांगी गई थी। उनका इलाज जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में चल रहा है। कोर्ट ने उनकी स्थिति को देखते हुए जमानत मंजूर की और जमानत के दौरान सुरक्षा निगरानी के निर्देश भी दिए।
रेप के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा
आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को नाबालिग से रेप का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
- 2013 – जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप का मामला।
- 2023 – गुजरात के गांधीनगर में महिला अनुयायी से रेप का दोषी करार।
जोधपुर रेप केस: पीड़िता के आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 को जोधपुर आश्रम में इलाज के बहाने बुलाकर आसाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
- बंधक बनाने और धमकाने का आरोप।
- परिवार से संपर्क नहीं करने दिया गया।
- डराने-धमकाने के लिए दबाव बनाया गया।
पीड़िता के परिवार को धमकी और गवाहों पर हमले
पीड़िता के परिवार ने बताया कि केस वापस लेने के लिए उन्हें रिश्वत और धमकी दी गई। सुनवाई के दौरान:
- गवाहों पर हमले और हत्याएं भी हुईं।
- बावजूद इसके, कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया।