Rajasthan News:भजनलाल सरकार ने जनता के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए जमीन के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बना दिया है। (Rajasthan News)अब नगर परिषद, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में जमीन के पट्टे आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। नए प्रावधानों के तहत पट्टे पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी, और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि 15 दिनों के भीतर पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो विभागीय उप निदेशक को इसे जारी करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं।
15 दिन में मिलेगा पट्टा, प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी
राजस्थान सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जमीन के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बना दिया है। नए नियमों के तहत कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए पट्टा जारी करते समय अध्यक्ष या सभापति को 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर नहीं होने पर क्षेत्रीय उप निदेशक स्वतः पट्टा जारी करने के अधिकार का उपयोग करेंगे। यह कदम प्रक्रिया में देरी और अनावश्यक अड़चनों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
अब पट्टे पर केवल आपकी फोटो होगी
पहले जमीन के पट्टों पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगाई जाती थी, लेकिन अब यह परंपरा समाप्त कर दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पट्टों को पूरी तरह से व्यक्तिगत और सामान्य बनाया जाएगा। अब पट्टे पर केवल आवेदनकर्ता की ही फोटो अंकित होगी, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक हो जाएगी।
पट्टा लेने की प्रक्रिया अब होगी अधिक सहज
नए प्रावधानों के तहत नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 में बदलाव किए गए हैं, ताकि जमीन के पट्टे जारी करने में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। इन बदलावों से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसी प्रकार की बाधा या देरी की गुंजाइश नहीं रहेगी।