PM Narendra Modi: हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ बयान देने के मामले में राजस्थान की राज्य सरकार और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर दिया।
क्या कहा गया याचिका में?
मदन दिलावर की याचिका में उल्लेख किया गया है कि 13 मार्च 2023 को जयपुर में अडानी समूह के संबंध में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में रंधावा ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, “अडानी को हटाने से कुछ नहीं होगा, मोदी को खत्म करो। यदि मोदी रहेगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा।”
रंधावा पर गंभीर आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रंधावा ने प्रदर्शन में भीड़ को प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोटा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिस पर 15 मई को कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया।
अदालत में उठे विवाद
थानाधिकारी और रंधावा ने इस आदेश के खिलाफ एडीजे क्रम-5 अदालत में रिवीजन पेश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 27 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि थाना अधिकारी को निचली अदालत के आदेश की पालना कर जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उन्होंने बिना अधिकार अपील की। याचिका में यह भी कहा गया कि निचली अदालत का आदेश एक अंतरिम आदेश था, जिसके खिलाफ रिवीजन के बजाय हाईकोर्ट में याचिका पेश होनी चाहिए थी। इस आधार पर हाईकोर्ट से एडीजे कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है।