high court decision si exam: जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने पर मुहर लगा दी है। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही माना है,लेकिन एकलपीठ के आदेश के उस भाग रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के (high court decision si exam)खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने चयनितों को फील्ड पोस्टिंग…
सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द कर दिया था।
इसके खिलाफ निजी पक्षकारों की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी। खंडपीठ ने 8 सितंबर को भर्ती रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने चयनितों को फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन माह में फैसला देने को कहा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपील पेश की गई। इसके साथ ही आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने भी अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को फैसले से हटाने को चुनौती दी।
