PAN इनएक्टिव होने से क्या प्रभाव होंगे?

  • टैक्स सम्बन्धी रुकावट: ITR फाइलिंग रुक सकती है, रिफंड अटका रह सकता है और रिटर्न रिजेक्ट होने का जोखिम रहेगा।
  • बैंकिंग असुविधाएँ: नया बैंक खाता खोलना, खाता विवरण बदलना या बड़े ट्रांज़ैक्शन करने में दिक्कत होगी।
  • निवेश प्रभावित: म्यूचुअल फंड, शेयर या अन्य सिक्योरिटीज़ में निवेश पैन के बिना नामुमकिन है, इसलिए निवेश खाते भी प्रभावित होंगे।
  • दस्तावेज़ी पहचान बाधित: वित्तीय प्रमाण के तौर पर PAN इस्तेमाल नहीं हो पाएगा—कई सरकारी और निजी प्रक्रियाएँ रुक सकती हैं।

PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)

लिंकिंग की प्रक्रिया सरल और तेज़ है—आनलाइन कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है।

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing) पर लॉग इन करें या UIDAI की वेबसाइट पर मान्य विकल्प चुनें।
  2. अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और मांगे गए फील्ड भरें।
  3. यदि लिंक समय पर नहीं होता है तो ₹1000 की लेट फीस का भुगतान करने का विकल्प आएगा।
  4. भुगतान और विवरण सत्यापित होते ही PAN पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।

कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी होंगे?

ऑनलाइन लिंकिंग में आमतौर पर PAN और Aadhaar नंबर के अलावा किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऑफ़लाइन या सर्विस सेंटर पर जाना पड़े तो पहचान-संबंधी दस्तावेज साथ रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या लिंक न करने पर PAN रद्द हो जाएगा?

सरकार के निर्देशों के अनुसार लिंक न होने पर PAN को इनएक्टिव माना जाएगा—यह असल में PAN की वैधता को वित्तीय और कर प्रयोजनों के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दे सकता है।

2. क्या स्कूल/कंपनी से संबंधित अन्य सेवाओं पर असर होगा?

कई संस्थान PAN को पहचान और वित्तीय सत्यापन के लिए मांगते हैं; इसलिए इन सेवाओं में देरी या अस्वीकृति संभव है।

3. क्या लेट फीस ₹1000 सर्वमान्य है?

प्रक्रिया के तहत लेट फीस के रूप और राशि समय-समय पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बदली जा सकती है—वर्तमान सूचना के अनुसार ₹1000 का जिक्र प्रचलित है।