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SEBI: SEBI का बड़ा खुलासा!आपकी मेहनत की कमाई को खतरा! जानें कैसे बचें!

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SEBI: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जनता को धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग योजनाओं के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी निवेशकों को धोखाधड़ी व्यवहारों की पहचान करने के लिए शिक्षित करने और उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सतर्क रहने की सलाह देती है।

साइबर अपराधों को रोकने के लिए पहल

साइबर क्राइम के महानिदेशक (DGP)  हेमंत प्रियदर्शी ने राज्य में साइबर अपराधों के खिलाफ निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। SEBI को धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो SEBI-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के साथ असत्यापित संबंध का दावा करते हैं और विशेषाधिकारों के साथ ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं।

धोखाधड़ी व्यवहारों की पहचान

धोखेबाज ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए पीड़ितों को लुभा रहे हैं। वे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही लाइव प्रसारण का सहारा ले रहे हैं। SEBI-पंजीकृत FPIs के कर्मचारी या सहयोगी बनकर, वे लोगों को ऐसे ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो उन्हें शेयर खरीदने और आईपीओ में सदस्यता लेने का दावा करते हैं। इसके लिए वे झूठे नामों और पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं।

निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण

DGP प्रियदर्शी ने बताया कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि FPIs भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, कुछ सीमित अपवादों के साथ, जैसा कि SEBI के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नियम 2019 में उल्लेखित है। ट्रेडिंग में “संस्थागत खाते” का कोई प्रावधान नहीं है, और इक्विटी बाजार तक पहुंच के लिए निवेशकों को SEBI-पंजीकृत ब्रोकरों और डिपॉजिटरी के साथ ट्रेडिंग और डिमेट खाता होना आवश्यक है। FPIs ने भारतीय निवेशकों के लिए प्रतिभूति बाजार में निवेश के संबंध में कोई छूट नहीं दी है।

निवेशकों के लिए सलाह: सोशल मीडिया पर बरतें सावधानी

SEBI ने निवेशकों से सावधानी बरतने और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या ऐप से दूर रहने का आग्रह किया है जो FPIs या SEBI के साथ पंजीकृत फाइलों के माध्यम से शेयर बाजार तक पहुंच की सुविधा देने का दावा करते हैं। ऐसी धोखाधड़ी योजनाएं SEBI द्वारा समर्थित नहीं हैं।

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