विपक्ष बोला: यह बिल लोकतंत्र का अंत… लेकिन सरकार कहती है, भ्रष्टाचार मिटाने का हथियार

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new parliament bill controversy

new parliament bill controversy: केंद्र सरकार संसद में ऐसा ऐतिहासिक कानून लाने जा रही है, जिससे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को अपने पद से हटना होगा। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा(new parliament bill controversy) में इससे जुड़े तीन अहम विधेयक पेश करेंगे।

कौन-कौन से बिल हुए पेश?

  • केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
  • संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
  • जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक क्यों लाया गया?

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। नए बिल में यह संशोधन शामिल है ताकि ऐसे नेताओं को तुरंत हटाने का कानूनी आधार बने।

संविधान संशोधन की जरूरत क्यों?

  • अब तक पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोपों में सजा या गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने रह सकते थे।
  • दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहने के बावजूद सीएम पद पर बने रहे।
  • दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी भी जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे।
  • नए बिल में 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी छिन जाएगी।

बिल में क्या प्रावधान हैं?

  • 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी पर कार्रवाई होगी।
  • 30 दिन लगातार जेल में रहने पर पद से हटाया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, लेकिन सिफारिश न होने पर भी 31वें दिन स्वतः पद खत्म।
  • जेल से बाहर आने के बाद मंत्री/सीएम की दोबारा नियुक्ति संभव।

कौन-कौन आएगा दायरे में?

  • प्रधानमंत्री
  • मुख्यमंत्री
  • केंद्रीय मंत्री
  • राज्य मंत्री

 विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की साज़िश?

कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कानून के जरिए विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निशाना बनाना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कानून विपक्ष को अस्थिर करने की साज़िश है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर हटाया जाएगा।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये बिल राहुल गांधी की “वोट अधिकार यात्रा” से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है।

टीएमसी सांसद सागारिका घोष ने इसे संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए केंद्र को अनुचित शक्तियां देता है और प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग को और बढ़ावा देगा।

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