Rajasthan Crime News: अलवर की विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 की जज शिल्पा समीर ने आज मौलवी सजद (पुत्र फारुख खान, निवासी खेसती, डीग) को 22 सितंबर 2024 की घटना में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार का दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर ₹6,50,000 का अर्थदंड लगाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पाँच वर्ष की (Rajasthan Crime News) नाबालिग का स्वभाव खेल-खिलौनों के प्रति होता है और इस आयु में किसी के साथ ऐसी हिंसक वारदात अत्यंत जघन्य अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी स्थान नहीं पा सकती।
घटना का कथानक
पुलिस और अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने सितंबर 2024 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि 22 सितंबर 2024 को आरोपी मौलवी सजद ने बच्ची को मिठाई का बहाना देकर मस्जिद में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर बच्ची की मां के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था जब वह भागने की फिराक में था।
प्रमाण और दलीलें
अभियोग पक्ष ने अदालत में कुल 16 गवाह और 18 दस्तावेजी सबूत पेश किए। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत (FSL) और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में मुआवजा दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को अनुशंसा भेजी है ताकि पीड़िता व परिवार को आर्थिक राहत व कानूनी सहारा उपलब्ध कराया जा सके।
कानूनी और सुरक्षा नोट
यह मामला पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिगों के प्रति यौन अपराधों का गंभीर उदाहरण है। पाठकों से अनुरोध है कि पीड़ितों के नाम या पहचान उजागर न करें; आधिकारिक स्रोतों और अदालत के आदेशों का ही संदर्भ लें। यदि किसी को ऐसी किसी घटना की जानकारी है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क करें।
