Consumer Rights: जयपुर । बाजार में उपभोक्ताओं को कम तौल देकर मुनाफा कमाने वालों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत विधिक मापविज्ञान विभाग ने जयपुर के कई प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए कम तौल, (Consumer Rights)बिना पैकर्स पंजीकरण और अप्रमाणित वजन-माप उपकरणों के उपयोग जैसी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 880 से अधिक खाद्य पैकेट जब्त किए गए और विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कुल ₹1.67 लाख का जुर्माना लगाया गया।
किराना किंग में कम निकला पास्ता का वजन
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर चलाए गए अभियान में किराना किंग, जयपुर की जांच के दौरान 500 ग्राम के पास्ता पैकेट निर्धारित मात्रा से कम पाए गए। विभाग ने ऐसे 500 पैकेट जब्त किए। जांच में पैकर्स पंजीकरण का अभाव और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग भी सामने आया, जिस पर प्रतिष्ठान पर ₹57 हजार का जुर्माना लगाया गया।
देसी घी के पैकेट भी निकले कम तौल के
झंडेवालास फूड लिमिटेड में ‘नमन देसी घी’ के 15 किलोग्राम पैक की जांच में भी कम तौल की पुष्टि हुई। विभाग ने 380 पैकेट जब्त करते हुए कंपनी पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा नानाजी फूड प्रोडक्ट्स, रारा उद्योग, समस्ता फूड्स प्रा. लि. और एस.एस. एंटरप्राइज सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर भी पंजीकरण और माप उपकरण संबंधी अनियमितताओं के कारण कार्रवाई की गई।
उपभोक्ताओं के अधिकारों से समझौता नहीं
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार सही तौल और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कम तौल, बिना पंजीकरण व्यापार और अप्रमाणित उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
खरीदारी से पहले करें यह जांच
विधिक मापविज्ञान विभाग ने उपभोक्ताओं से खरीदारी के समय पैकेट पर अंकित वजन, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अन्य अनिवार्य जानकारियों की जांच करने की अपील की है। विभाग ने कहा कि कम तौल या किसी भी अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को ‘पूरा माप, सही तौल और निष्पक्ष व्यापार’ का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।
