थप्पड़ के एक वार ने बदल दी भाजपा नेता की किस्मत, जानिए अदालत का फैसला

0
Bhawani Singh Rajawat:

Bhawani Singh Rajawat: कोटा की अदालत ने बहुचर्चित IFS थप्पड़ कांड में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और उनके समर्थक महावीर सुमन को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।(Bhawani Singh Rajawat) अदालत ने दोनों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, इससे जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।

डीएफओ को थप्पड़ मारने का मामला

मामला 31 मार्च 2022 का है, जब भवानी सिंह राजावत ने वन विभाग के DFO रवि मीणा को थप्पड़ मार दिया था। यह घटना तब हुई जब वन विभाग ने दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर चल रहे पेचवर्क का काम रुकवा दिया था।

जेल, जमानत और अब सजा

घटना के बाद अप्रैल 2022 में भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 10 दिन जेल में बिताए। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गुरुवार को कोटा की एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने का दोषी करार दिया।

थप्पड़ कांड पर क्या बोले भवानी सिंह?

अदालत के फैसले के बाद भवानी सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनका विश्वास है कि उच्च न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here