हरियाणा विधानसभा में उठा विवाद, Love Marriage रोकने को नया कानून बनेगा, माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य!

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Haryana Assembly Love Marriage Law

प्रेम विवाह और परिवारों में तनाव: सहमति कानून का प्रस्ताव

सदन में चिंता जताई गई कि अनेक युवक-युवतियाँ परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं, जिसके बाद कई परिवारों में झगड़े, तनाव और विघटन की स्थिति बनती है। कुछ मामलों में कलह आत्महत्या या हत्या जैसी गंभीर घटनाओं तक पहुँच जाती है। इस पर विधायक रामकुमार गौतम ने सुझाव दिया कि विवाह के लिए माता-पिता की पूर्व सहमति को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए।

विधायकों के लिए बढ़ी वित्तीय सहूलियतें

मानसून सत्र के दौरान विधायकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। अब गाड़ी और मकान के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस लेने पर लागू 60 वर्ष आयु सीमा को हटा दिया गया है—अर्थात विधायक किसी भी उम्र में यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, मकान की मरम्मत व रखरखाव के लिए ₹10 लाख अतिरिक्त देने का कानूनी प्रावधान भी जोड़ा गया है।

विधानसभा में एआई तकनीक की शुरुआत

विधायक हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि अब सचिवालय व राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को विधायी दस्तावेज तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ, लोकसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में एआई-आधारित रिकॉर्डिंग शुरू की जाएगी। इस पहल के लिए लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है।

मुख्य बिंदु

  • प्रेम विवाह से जुड़े विवादों पर चिंता; माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने का सुझाव।
  • विधायकों के लिए एडवांस पर आयु सीमा हटाई; हाउस रिपेयर के लिए ₹10 लाख अतिरिक्त प्रावधान।
  • कर्मचारियों/अधिकारियों को विधायी ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग; सदन में एआई रिकॉर्डिंग लागू होने की तैयारी।

क्या आगे?

प्रेम विवाह पर प्रस्तावित सहमति व्यवस्था सहित उठाए गए सुझावों पर विधिक परीक्षण और व्यापक विमर्श की अपेक्षा है। वित्तीय सुविधाओं के नए प्रावधानों की कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जबकि एआई रिकॉर्डिंग सुविधा हेतु तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से लागू होगा।

 

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