अपने ही नाम 3 पट्टे! देशनोक नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष पर ACB ने दर्ज किया केस

ACB Rajasthan

ACB Rajasthan: जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बीकानेर जिले की नगर पालिका देशनोक के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश मून्धड़ा और अन्य के खिलाफ पद के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने (ACB Rajasthan)अपने पद का इस्तेमाल कर स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाया और अपने ही नाम पर पट्टे जारी किए।

ACB के अनुसार, उसे प्राप्त परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ओमप्रकाश मून्धड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69क के तहत अपने अधिकारों का कथित रूप से दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने अपने स्वयं के हस्ताक्षरों से अपने ही नाम पर तीन पट्टे जारी किए।

परिवाद में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2021 को उनके नाम पर 71.88 वर्गमीटर, 267.14 वर्गमीटर और 42.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन पट्टे जारी किए गए थे। इनका पंजीयन 11 जनवरी 2022 को कराया गया।

जांच के बाद दर्ज हुआ मामला

शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले की जांच की। जांच आगे बढ़ाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्वानुमोदन भी प्राप्त किया गया।

ACB के मुताबिक उपलब्ध तथ्यों की जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर ओमप्रकाश मून्धड़ा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(क), 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फिलहाल प्रकरण का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जारी है। मामले में जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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