Sikar : गोपाल फोगावट हत्याकांड में आरोपी महेंद्र बलारा को उम्रकैद, 10 अन्य आरोपियों की सजा बरकरार

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Sikar Crime News

Sikar Crime News: सीकर जिले के बहुचर्चित गोपाल फोगावट हत्याकांड में आरोपी महेंद्र बलारा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (Sikar Crime News)अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 के न्यायाधीश सत्यप्रकाश सोनी ने इस मामले में फैसला सुनाया। इससे पहले, इस हत्याकांड में 10 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है।

घटना का विवरण

परिवादी के वकील मदनलाल कुमावत ने बताया कि 5 अप्रैल 2006 को एसके कॉलेज के सामने स्थित सेवन आर्ट टेलर की दुकान पर दो बोलेरो गाड़ियों में आए 10-15 लोगों ने गोपाल फोगावट पर गोली चलाकर हत्या कर दी थी। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी मनोज बाटड़ ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी।

आरोपी महेंद्र बलारा की फरारी और गिरफ्तारी

पुलिस ने घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महेंद्र बलारा पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। कई वर्षों बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अन्य आरोपियों को भी सजा

इस प्रकरण में पहले ही आरोपी बलबीर बानूड़ा, हरि बानूड़ा, मुकेश सौंथलिया, मुकेश खूड़, झाबरमल, किशोर नेहरा, रामपाल, गोविंदराम, बजरंगलाल, और राजेश बुरड़क को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेमा माली को छोड़कर बाकी आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है।

दो आरोपी बरी

आरोपी सांवरमल और परमेश्वर बगड़िया को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

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