Rajasthan News: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस भर्ती को रद्द करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, ( Rajasthan News)जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया।
याचिका गलत तथ्यों पर आधारित – सरकार का दावा
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि सरकार, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) पर भर्ती रद्द न करने का दबाव बना रही है, जबकि याचिका दायर किए जाने वाले दिन ही SOG ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी।
SOG को जांच से रोकने का आरोप गलत
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा गलत है कि SOG को जांच से रोका जा रहा है। SOG ने इस मामले में व्यापक जांच कर कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है और अब तक करीब 52 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
याचिकाकर्ताओं ने समय बर्बाद किया – सरकार
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करने के बाद तीन महीने तक हर सुनवाई में समय मांगा। अगर याचिका सही तथ्यों पर आधारित होती, तो पहले ही दिन नोटिस जारी करवाया जाता।
सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता – अदालत में तर्क
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। SOG की सिफारिश के बाद महाधिवक्ता (AG) से राय मांगी गई और फिर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया। सरकार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार तुरंत भर्ती रद्द करने का फैसला ले, लेकिन यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है और सरकार पर तत्काल निर्णय लेने का दबाव नहीं डाला जा सकता।इस मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।