Tagore Mustard Oil: जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एम/एस गोयल ऑयल उद्योग द्वारा निर्मित ‘टैगोर’ ब्रांड सरसों के तेल के तीन बैचों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य की खाद्य प्रयोगशाला, (Tagore Mustard Oil)जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में इन बैचों को असुरक्षित (Unsafe) पाए जाने के बाद विभाग ने इनके निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण और प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
तीन बैचों पर दो माह के लिए प्रतिबंध
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैच नंबर 01, 02 और 10 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत असुरक्षित घोषित किया गया है। इन बैचों पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल दो माह अथवा नियमानुसार निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) एवं अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) डॉ. रवि शेखावत ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके पास टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के प्रतिबंधित बैच नंबर 01, 02 या 10 उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग न करें और संबंधित विक्रेता को वापस कर दें। साथ ही जिले के सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन बैचों के उत्पादों को तत्काल अपने प्रतिष्ठानों से हटा दें।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जयपुर जिले में लगातार निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित बैच का सरसों का तेल बिक्री या भंडारण में पाया गया तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य उत्पाद खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जांच करने तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
